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August 7, 2026 2:39 am

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सरगुजा में फिर मृतक बना ‘जिंदा’ और बिक गई लाखों की जमीन, जमीन फर्जीवाड़े के बड़े गिरोह का खुलासा

सरगुजा। आपराधिक षड्यंत्र रचकर कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से मृत व्यक्ति के नाम की जमीन बेचकर आर्थिक लाभ कमाने वाले गिरोह का सरगुजा पुलिस ने पर्दाफाश किया है। थाना कोतवाली पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार प्रकरण में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया गया है।

मामले की शुरुआत आवेदक आलोक दुबे की शिकायत से हुई। शिकायत की जांच में पुलिस को पता चला कि अंबिकापुर के घुटरापारा स्थित मायापुर पटवारी हल्का नंबर-14 की भूमि खसरा क्रमांक 356/2, रकबा 0.065 हेक्टेयर पूर्व में मोहरसाय रजवाड़े के नाम दर्ज थी। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि स्वामी मोहरसाय की मृत्यु वर्ष 1962 में हो चुकी थी।

जांच के दौरान सामने आया कि आरोपियों ने मृतक मोहरसाय रजवाड़े के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को खड़ा कर उसकी फर्जी पहचान स्थापित की। इसके लिए कूटरचित आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करते हुए 25 सितंबर 2025 को फर्जी विक्रय विलेख तैयार कराया गया।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस जमीन की रजिस्ट्री रामनिवास गुप्ता और एक महिला आरोपी के नाम कराई गई थी। इसके बाद बंटी पटेल उर्फ वर्षित पटेल के माध्यम से उक्त भूमि को करीब 30 लाख रुपये में मोहम्मद नियाजुल होदा, गुलाम सरवर और विशाल गुप्ता को 18 मार्च 2026 को बेच दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस सौदे से प्राप्त राशि में से कुछ रकम रामनिवास गुप्ता और महिला आरोपी को दी गई, जबकि शेष राशि बंटी पटेल द्वारा प्राप्त किया जाना पाया गया है।

फर्जी आधार कार्ड बनाकर कराई गई रजिस्ट्री

जांच में पुलिस को पता चला कि रजिस्ट्री के दौरान खुद को मोहरसाय रजवाड़े बताने वाला व्यक्ति वास्तविक भूमि स्वामी नहीं था। उसके वास्तविक आधार कार्ड में छेड़छाड़ कर नाम बदलकर फर्जी पहचान पत्र तैयार किया गया और उसी दस्तावेज का इस्तेमाल कर पंजीयन कार्यालय में भूमि बिक्री की प्रक्रिया पूरी कराई गई।

मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 541/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338 और 340(2) के तहत कार्रवाई शुरू की।

तीन आरोपी गिरफ्तार, दस्तावेज और मोबाइल जब्त

विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी रामनिवास गुप्ता उर्फ बोखा पिता स्व. मिश्रीलाल गुप्ता (41 वर्ष), निवासी महामाया मंदिर के पास नवागढ़, अंबिकापुर सहित दो महिला आरोपियों को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी रामनिवास गुप्ता के कब्जे से रजिस्ट्री में प्रयुक्त चेक, चेकबुक और रियल कंपनी का मोबाइल फोन जब्त किया है।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। वहीं मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है।

ATD News
Author: ATD News

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