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October 23, 2026 11:10 pm

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मैनपाट की 3.46 हेक्टेयर शासकीय भूमि का मामला, पांच लोगों पर FIR के निर्देश

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के मैनपाट तहसील अंतर्गत ग्राम केसरा में शासकीय भूमि के राजस्व अभिलेखों में कथित कूटरचना कर निजी नाम पर दर्ज कराने और बाद में रजिस्ट्री किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की जांच के बाद कलेक्टर सरगुजा ने आजाद इराकी सहित कुल पांच क्रेता-विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार मैनपाट को दिए हैं। साथ ही राजस्व अभिलेखों में की गई अवैध प्रविष्टि को विलोपित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 

जांच में सामने आई अभिलेखों में गड़बड़ी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम केसरा स्थित खसरा नंबर 1378, रकबा 3.46 हेक्टेयर भूमि को लेकर शिकायत मिली थी कि शासकीय भूमि को राजस्व अभिलेखों में कथित कूटरचना के जरिए निजी व्यक्ति के नाम दर्ज कराया गया और बाद में इसकी रजिस्ट्री अन्य व्यक्तियों के पक्ष में कर दी गई। शिकायत को समय-सीमा में दर्ज कर तहसीलदार मैनपाट से जांच प्रतिवेदन मांगा गया था।

जांच प्रतिवेदन के मुताबिक, वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में अंतिम खसरा नंबर 650 दर्ज है। ऐसे में उस अभिलेख में खसरा नंबर 1378 की प्रविष्टि होने का सवाल नहीं उठता। जांच में यह भी सामने आया कि खसरा नंबर 1378 पहली बार वर्ष 1995-96 के राजस्व दस्तावेजों में दिखाई देता है।

शासकीय भूमि छोटे झाड़ जंगल मद में दर्ज

जांच रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 1995-96 के बंदोबस्त अभिलेख में खसरा नंबर 1378 की भूमि छोटे झाड़ जंगल मद में शासकीय भूमि के रूप में दर्ज है। इसी आधार पर वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में इस खसरा नंबर को निजी भूमि के रूप में दर्ज किए जाने की प्रविष्टि को कथित कूटरचना से संबंधित माना गया है।

जांच में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि को विजय सिंह, पिता चन्द्रचरण सिंह के नाम से संबंधित दस्तावेजों के आधार पर उनके मुख्तार-ए-आम दिलीप चिकवा, पिता रामप्रसाद चिरवा तथा तुलेश्वर गुप्ता, पिता गणेश गुप्ता द्वारा आजाद इराकी, पिता रियाजुद्दीन इराकी और अनुपम कुमार सिंह, पिता रामाशंकर सिंह के पक्ष में रजिस्ट्री किया गया।

वन भूमि हस्तांतरण के नियमों का भी उल्लेख

प्रकरण में वन भूमि के हस्तांतरण को लेकर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लेख किया गया है। नियमानुसार वन भूमि के हस्तांतरण के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया का पालन आवश्यक है।

राजस्व अभिलेखों से अवैध प्रविष्टि हटाने के निर्देश

कलेक्टर सरगुजा ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर आजाद इराकी, निवासी जयनगर सहित कुल पांच क्रेता-विक्रेताओं के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश तहसीलदार मैनपाट को दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारी को राजस्व दस्तावेजों में दर्ज अवैध प्रविष्टि विलोपित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद ग्राम केसरा की उक्त भूमि से जुड़े मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज होने और जांच की आगे की प्रक्रिया में मामले से जुड़े तथ्यों की पुष्टि होगी।

ATD News
Author: ATD News

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