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May 7, 2026 12:49 am

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भरतपुर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई

एमसीबी. कलेक्टर डी. राहुल वेंकट के निर्देशन में अपर कलेक्टर अनिल कुमार सिदार ने भरतपुर प्रवास के दौरान विकासखंड शिक्षा अधिकारी मोहम्मद इस्माइल खान से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशनरी स्वत्वों के भुगतान की जानकारी मंगाया गया था। जिसमें मोहम्मद इस्माइल खान ने त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी प्रस्तुत की। जिसमें अपर कलेक्टर ने अपने जांच में पाया कि मो. इस्माइल खान ने निर्धारित समय-सीमा में पेंशन, उपादान, अवकाश नगदीकरण, जीआईएस, एफबीएफ, जीपीएफ और सातवें वेतनमान एरियर का भुगतान नहीं किया। इस लापरवाही और भ्रामक जानकारी के लिए खान से स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन मो. इस्माइल खान का जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।

जिस पर अपर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत पेंशनरी स्वत्वों के भुगतान में लापरवाही करने तथा भ्रामक एंव मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करने के कारण मो. इस्माइल खान, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर की आगामी एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया गया है ।

ATD News
Author: ATD News

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