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August 3, 2026 2:33 am

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छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बीच अंबिकापुर में बड़ी कार्रवाई, डेढ़ क्विंटल पनीर जब्त ; 10 डेयरी और 10 होटलों को नोटिस

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनालॉग पनीर के उपयोग और बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अंबिकापुर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग डेढ़ क्विंटल प्रतिबंधित एनालॉग पनीर जब्त किया है। यह कार्रवाई शहर के बस स्टैंड पर चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान की गई, जहां एक यात्री बस से बिना वैध दस्तावेजों के पनीर का परिवहन किया जा रहा था।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने जांच के दौरान पनीर की खेप को अपने कब्जे में लेकर बस संचालक एवं महामाया डेयरी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिलेभर में विशेष जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान दूध एवं दुग्ध उत्पादों के परिवहन, भंडारण और बिक्री की गहन जांच की जा रही है ताकि प्रतिबंधित या संदिग्ध उत्पाद बाजार तक न पहुंच सकें।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध बिल या आवश्यक दस्तावेजों के दूध एवं दुग्ध उत्पादों का परिवहन, खरीद-बिक्री अथवा भंडारण करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसी कड़ी में अंबिकापुर शहर के 10 डेयरी संचालकों और 10 होटल संचालकों को भी एनालॉग पनीर के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। उनसे उपयोग किए जा रहे दुग्ध उत्पादों की जानकारी, खरीद संबंधी दस्तावेज और वैध बिल प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने अथवा प्रतिबंधित उत्पाद मिलने की स्थिति में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने आम नागरिकों, व्यापारियों और होटल संचालकों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित एनालॉग पनीर या बिना वैध दस्तावेजों वाले दुग्ध उत्पादों का कारोबार न करें। साथ ही उपभोक्ताओं से भी संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जानकारी विभाग को देने का आग्रह किया गया है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

ATD News
Author: ATD News

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