बिलासपुर। पाटन विधानसभा चुनाव 2023 से जुड़ी चुनाव याचिका मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब ट्रायल आगे बढ़ेगा। भाजपा नेता विजय बघेल की ओर से दायर चुनाव याचिका में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्वाचन को शून्य घोषित करने की मांग की गई है।
मामले में भूपेश बघेल की ओर से याचिका की सुनवाई योग्य होने और समय-सीमा से जुड़ी आपत्ति उठाई गई थी। हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2026 के आदेश में इस आवेदन को खारिज कर दिया और चुनाव याचिका को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ कर दिया।
अब 5 अक्टूबर 2026 को चुनाव याचिकाकर्ता विजय बघेल के साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्वयं और अपने गवाहों को उपस्थित रखने का निर्देश दिया है।
याचिका में लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में पेश किए जाने वाले साक्ष्यों की जांच ट्रायल के दौरान होगी। फिलहाल हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल का निर्वाचन शून्य घोषित नहीं किया है, बल्कि मामले को साक्ष्य के चरण में आगे बढ़ाया गया है।
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