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September 5, 2026 12:53 pm

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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास,कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

सक्ति /बाराद्वार– बाराद्वार थाना क्षेत्र के डूमरपारा में वर्ष 2025 में हुई महिला के अंधे कत्ल के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति रामकुमार केंवट उर्फ करींहा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने यह फैसला पुलिस द्वारा प्रस्तुत मजबूत वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सुनाया।

पुलिस के अनुसार, 30 मई 2025 की रात डूमरपारा में एक महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने की सूचना पर बाराद्वार पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका की पहचान दुवासबाई केंवट, पति रामकुमार केंवट, निवासी डूमरपारा के रूप में हुई।

शव पर गंभीर चोट के निशान पाए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने लकड़ी जैसी वस्तु से हमला कर उसकी हत्या की थी। इस आधार पर थाना बाराद्वार में अपराध क्रमांक 136/2025 के तहत धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का सूक्ष्म निरीक्षण करते हुए खून के नमूने, वारदात में प्रयुक्त लकड़ी का गुटका तथा एक कंबल जब्त किया। सभी बरामद वस्तुओं का फोरेंसिक परीक्षण कराया गया, जिसकी रिपोर्ट जांच में महत्वपूर्ण साबित हुई।

जांच के दौरान मुखबिर से मिली सूचना और संदेह के आधार पर मृतका के पति रामकुमार केंवट उर्फ करींहा से पूछताछ की गई। मेमोरेंडम कथन में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद घटना के समय पहने गए उसके कपड़े जब्त कर वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, जिससे जांच को निर्णायक आधार मिला। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और विवेचना पूर्ण होने के बाद न्यायालय में चालान पेश किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को बचाव पक्ष खंडित नहीं कर सका। परिणामस्वरूप 20 जुलाई 2026 को न्यायालय ने आरोपी को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस प्रकरण के सफल अनुसंधान में तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक लखन लाल पटेल, सहायक उपनिरीक्षक यशवंत राठौर तथा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करने वाले अतिरिक्त लोक अभियोजक उदय वर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस की वैज्ञानिक एवं साक्ष्य आधारित विवेचना के चलते अंधे कत्ल के इस मामले में आरोपी को कठोर सजा दिलाने में सफलता मिली।

ATD News
Author: ATD News

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