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July 19, 2026 3:59 am

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विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र सत्यापन मामले में जिला स्तरीय समिति का बड़ा फैसला, आवेदन निरस्त

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से जाति प्रमाण पत्र सत्यापन से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है. जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले में बड़ा फैसला लिया है.

दरअसल, विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन से संबंधित मामला जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के समक्ष विचाराधीन था. इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर में रिट याचिका क्रमांक 2966/2025 भी दायर की गई थी.

हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी क्रमांक 01 से 07 को पक्षकार बनाए जाने तथा नोटिस जारी किए जाने से संबंधित प्रक्रिया पर विचार किया गया. समिति ने अपने आदेश में कहा कि जाति प्रमाण पत्र की जांच एवं सत्यापन का अधिकार जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति को प्राप्त है.

समिति ने छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण से संबंधित नियमों का उल्लेख करते हुए कहा कि जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का भार आवेदक पक्ष पर है.

मामले में समिति ने आदेश क्रमांक 01, नियम-13 के तहत प्रस्तुत आवेदन पर विचार करते हुए उसे निरस्त करने का निर्णय लिया है.

हालांकि, समिति ने आगामी कार्यवाही के लिए बचाव पक्ष से जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा है. साथ ही अगली बैठक की तिथि 21 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है.

अब इस मामले में आगे की कार्रवाई और दस्तावेजों के आधार पर समिति का अगला निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ATD News
Author: ATD News

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