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February 4, 2026 12:00 pm

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शासकीय भूमि को ऑनलाईन रिकार्ड में निजी बताने वाले पटवारी को एसडीएम ने किया निलंबित

रिपोर्टर,,, कृष्ण नाथ टोप्पो,,,, बलरामपुर 

बलरामपुर. जिला बलरामपुर के तहसील राजपुर के पटवारी अपने कार्यप्रणाली को लेकर हमेसा सुर्खियों में रहते है। चाहें फिर समय से कार्यलय न आने या फिर फर्जी तरीके से सरकारी भूमि को निजी व्यक्ति के नाम करने तक। नये मामले में पटवारी हल्का नंबर-01 के पटवारी अजेन्द्र टोप्पो को शासकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी और घोर लापरवाही के आरोप के कारण अनुविभागीय अधिकारी देवेन्द्र प्रधान द्वारा पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पटवारी पर आरोप है कि उन्होंने बिना किसी सक्षम आदेश के बड़े झाड़ के जंगल की शासकीय भूमि को ऑनलाइन रिकॉर्ड में निजी व्यक्तियों के नाम पर चढ़ा दिया, जिसका उद्देश्य फर्जी तरीके से धान विक्रय करना था। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम पंचायत पकराडी, रोगराकटरा, भेण्डरी, करमडीहा और कोटडीह के सरपंचों ने 5 दिसंबर 2025 को तहसीलदार राजपुर के समक्ष संयुक्त शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत में बताया गया कि कोटडीह निवासी अनावेदक विरेन्द्र गुप्ता आ० विजय गुप्ता द्वारा अपने परिवार के नरेन्द्र गुप्ता आत्मज विजय गुप्ता, धर्मेन्द्र गुप्ता आ० विजय गुप्ता, सरिता गुप्ता पति विजय गुसा, प्रियंका गुप्ता पति विरेन्द्र गुप्ता, बिन्दा देवी पति बजरंगी, विजय गुप्ता आ० स्व० लक्ष्मण गुप्ता, निवासी कोटडीह, वर्तमान निवासी कोदौरा, तहसील राजपुर, जिला बलरामपुर-रा०गंज के द्वारा छ०ग० शासन बड़े झाड के जंगल, छोटे झाड़ के जंगल मद की भूमि को फर्जी तरीके से धान विक्रय हेतु अपने नाम करा लिया गया है। तहसीलदार द्वारा की गई जाँच में शिकायत सही पाई गई। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार, मैनुअल रिकॉर्ड में भूमि स्वामी के नाम संशोधन संबंधी कोई भी आदेश अंकित नहीं था। इसके बावजूद, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के पटवारी आईडी का दुरुपयोग करते हुए ऑनलाइन रिकॉर्ड के कैफियत कॉलम में विरेन्द्र गुप्ता और उनके परिवार का नाम जोड़ दिया गया। शासकीय खसरों में छेड़छाड़ कर निजी व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के इस कृत्य को पदीय दायित्वों में घोर लापरवाही और गंभीर अनुशासनहीनता माना गया है। इसके फलस्वरूप अजेन्द्र टोप्पो को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम १ के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय राजपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

ATD News
Author: ATD News

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