रायपुर. छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल द्वारा अपने निजी सहायक (PS) के रूप में तबरेज आलम को नियुक्त करने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने खारिज कर दिया है. वजह है तबरेज आलम का 12वीं पास का सर्टिफिकेट न होना. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सचिवालय सेवा भर्ती नियमों के अनुसार निजी सहायक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी (12वीं) पास होना अनिवार्य है.
केवल आठवीं पास हैं तबरेज आलम
सूत्रों के अनुसार मंत्री राजेश अग्रवाल ने तबरेज आलम को अपनी निजी स्थापना में निजी सहायक पद पर पदस्थ करने के लिए निर्देश जारी किए थे. इस संबंध में GAD से पत्राचार हुआ. जांच में पता चला कि तबरेज आलम की शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं पास है, जबकि नियम के मुताबिक तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती के लिए 12वीं पास होना जरूरी है.
GAD का स्पष्ट पत्र : नियुक्ति संभव नहीं
सामान्य प्रशासन विभाग ने मंत्री के विशेष सहायक को भेजे पत्र में लिखा है, “छत्तीसगढ़ सचिवालय सेवा भर्ती नियम के प्रावधानों के अनुसार तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी (10+2) उत्तीर्ण निर्धारित है. तबरेज आलम की शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने से उन्हें निजी सहायक के पद पर पदस्थापना किया जाना संभव नहीं है”
राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज…
मंत्री के करीबी को नियमों के बावजूद पद देने की कोशिश को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, “सत्ता के नशे में नियम-कानून को ताक पर रखने की कोशिश की गई, लेकिन GAD ने सही समय पर रोक लगा दी”
फिलहाल तबरेज आलम की नियुक्ति का मामला ठंडे बस्ते में चला गया है.





